वैवाहिक बलात्कार
क्या होता है वैवाहिक बलात्कार और भारतीय दण्ड-संहिता में इसकी व्याख्या क्या है? वैवाहिक बलात्कार वह यौन क्रिया है जिसमे मर्द के द्वारा बलपूर्वक / बिना स्त्री की सहमति / बल या धमकी / या शारीरिक हिंसा के साथ एक आदमी द्वारा अवांछित संभोग करने के लिए संदर्भित करता है। वैवाहिक बलात्कार बल प्रयोग केवल एक बर्बर बलात्कार या जुनूनी बलात्कार से हो सकता है। यह वह शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार है, जहां पत्नी के खिलाफ एक पति द्वारा हिंसा विकृति का एक गैर सहमति कार्य है।
वैवाहिक बलात्कार, भारतीय शब्दावली में २०१३ में गठित न्यायमूर्ति वर्मा की सिफारिशों से सुर्ख़ियो में आया और इसको समर्थन भी प्राप्त हुआ। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी सिफारिशों में इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में रखने और सज़ा के प्रावधानों की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति वर्मा की सिफारिशों में काफी सिफारिशों को सरकार ने मानते हुए कानून में सम्लित किया परन्तु वैवाहिक बलात्कार के सम्बन्ध में कोई विशेष पहल नहीं की गयी।
राज्य सभा में द्रमुक सांसद कनिमोझी की एक लिखित प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह स्पष्ट किया की भारतीय संस्कार में विवाह एक पवित्र बंधन है इसलिये वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा भारत में लागू नहीं किया जा सकता है, सरकार ने बुधवार को कहा।
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